Paramparagat Krishi Vikas Yojana: केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना का संचालन कर रही है जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में किसानों को जैविक कृषि का विकास करने हेतु प्रतिवर्ष ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यदि आप भी जैविक कृषि कर रहे हैं तो आपको परंपरागत कृषि विकास योजना की जानकारी होना आवश्यक है।
Paramparagat Krishi Vikas Yojana
केंद्र सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2015 में प्रायोजित की गई थी। इस योजना में जो किसान कृषि में जैविक खेती करता है उसे प्रति हेक्टेयर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को इस योजना का लाभ 3 वर्षों तक दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न क्लस्टर का निर्माण करना भी है। ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े और किसानों को फसल उत्पादन की मात्रा में मुनाफा भी ज्यादा मिले।
परंपरागत कृषि योजना के तहत जैविक कृषि के लिए बनाई गई प्रणाली का सही उपयोग करवाना है, ताकि योजना का सकारात्मक क्रियान्वयन बना रहे। आशा है सभी किसान जो जैविक खेती करते है वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है। ओर जो किसान अभी तक योजना का लाभ नही ले रहे है वे योजना में आवेदन करके सहायता राशि प्राप्त कर सकते है।
Paramparagat Krishi Vikas Yojana उद्देश्य
- रासायनिक खेती को कम करके जैविक खेती का पुनः विकास करना
- देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देकर कृषि योग्य भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना
- खाद्य सामग्री में रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम करना
- फसल गुणवत्ता को बढ़वाना जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो
- जलवायु परिवर्तन में रासायनिक खेती का बहुत प्रभाव पड़ता हैं, इसके लिए सरकार परंपरागत कृषि को बढ़ावा देकर इस प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही हैं।
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Paramparagat Krishi Vikas Yojana Eligibility
योजना के अंतर्गत रखी शर्तों के अनुसार परंपरागत कृषि विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होना आवश्यक हैं।
PKVY Registration
किसानों को परंपरागत किसान कृषि योजना में पंजीकरण करवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करवाना होगा। इसके लिए आपको कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म भरना होगा और आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करवाना होगा। योजना में पंजीकरण संबंधित सभी जानकारी कार्यालय में क्षेत्रीय परिषद द्वारा दे दी जाएगी।